
पुरानी पेंशन पर बड़ा फैसला: 24 दिसंबर 2009 से पहले विज्ञापित पदों पर भर्ती कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन
- Date of Posting
- 29 September 2026
- Applies to
- All states
पुरानी पेंशन पर बड़ा फैसला: 24 दिसंबर 2009 से पहले विज्ञापित पदों पर भर्ती कर्मचारियों को OPS का विकल्प
Sarkari Karamchari News: जम्मू-कश्मीर सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिनकी भर्ती के लिए पद या रिक्तियां 24 दिसंबर 2009 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित की गई थीं, लेकिन उनकी नियुक्ति बाद में हुई और वे नई पेंशन योजना (NPS) के दायरे में आ गए।
जम्मू-कश्मीर के वित्त विभाग ने 28 सितंबर 2026 को Government Order No. 305-F of 2026 जारी कर पात्र कर्मचारियों को NPS से OPS में जाने का एक बार का विकल्प दिया है। यह आदेश उन कर्मचारियों से संबंधित है जिन्होंने 24 दिसंबर 2009 से पहले विज्ञापित/अधिसूचित पदों पर नियुक्ति पाई, लेकिन 1 जनवरी 2010 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए और NPS के अंतर्गत आ गए।
तीन महीने में देना होगा विकल्प
पात्र कर्मचारियों को OPS का विकल्प चुनने के लिए आदेश जारी होने की तारीख से तीन महीने का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में विकल्प नहीं देने वाले कर्मचारी NPS के अंतर्गत ही बने रहेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक बार OPS का विकल्प चुनने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा।
आवेदन कैसे होगा?
कर्मचारी को निर्धारित विकल्प फॉर्म उचित माध्यम से अपने Drawing and Disbursing Officer (DDO) के पास जमा करना होगा। इसके बाद संबंधित विभाग द्वारा पात्रता की जांच और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आदेश के अनुसार पूरी प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाना है।
NPS खाते और GPF को लेकर भी प्रावधान
OPS में शामिल किए जाने के बाद संबंधित कर्मचारी का NPS खाता बंद करने तथा उसे General Provident Fund (GPF) के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया भी आदेश में निर्धारित की गई है। NPS खाते में जमा राशि और उसके समायोजन के संबंध में भी सरकार ने प्रक्रिया तय की है।
किन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है यह आदेश?
यह फैसला खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी भर्ती प्रक्रिया NPS लागू होने से पहले शुरू हो गई थी, लेकिन नियुक्ति अथवा ज्वाइनिंग में देरी के कारण उन्हें नई पेंशन व्यवस्था में शामिल कर दिया गया था। अब निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारियों को OPS चुनने का अवसर दिया गया है।
देशभर के कर्मचारियों के लिए क्या संदेश?
यह आदेश जम्मू-कश्मीर सरकार के कर्मचारियों के लिए है और इसे पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए OPS बहाली का आदेश नहीं माना जा सकता। हालांकि, पुराने विज्ञापित पदों पर बाद में नियुक्त हुए कर्मचारियों को पेंशन व्यवस्था में राहत देने का यह मामला उन कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो इसी तरह की परिस्थितियों में NPS के अंतर्गत आए हैं।
सरकारी आदेश का सार:
24 दिसंबर 2009 से पहले विज्ञापित/अधिसूचित पद + बाद में नियुक्ति + NPS में शामिल पात्र कर्मचारी = तीन महीने के भीतर OPS का एकमुश्त विकल्प।
Source: जम्मू-कश्मीर सरकार, Finance Department, Government Order No. 305-F of 2026, dated 28.09.2026.
